Crime News : आमला का शातिर अपराधी शिवप्रसाद यादव हुआ जिला बदर, दर्ज हैं आठ मामले

Crime News : मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में जिला दंडाधिकारी ने आमला थाना क्षेत्र के शातिर अपराधी शिवप्रसाद पिता गुलाब यादव (उम्र 45 वर्ष), निवासी ग्राम डोडावानी थाना आमला को जिला बदर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक निश्चल एन. झारिया ने बताया कि शिवप्रसाद यादव के आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 और 5 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी बैतूल के समक्ष जिला बदर का प्रकरण प्रस्तुत किया था।
जिला दंडाधिकारी बैतूल ने विचारण के उपरांत छह नवंबर को शिवप्रसाद यादव को एक वर्ष की अवधि के लिए बैतूल एवं उसके सीमावर्ती जिलों-छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, हरदा और खंडवा—की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश पारित किया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क) एवं (ख) के अंतर्गत की गई है।
शिवप्रसाद यादव के खिलाफ थाना आमला में आठ गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र के सीधे-साधे नागरिक थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाने में डरते थे। इस जिला बदर की कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के विरुद्ध सख्त संदेश जाएगा, जिससे आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना प्रबल होगी और वे निर्भय होकर अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए पुलिस से संपर्क कर सकेंगे।




