Big Breaking : गरबा में रात 10 बजे के बाद नही बजेंगे डीजे, बैतूल में ड्रोन से पुलिस करेगी निगरानी
नियमों का उल्लंघन होने पर कार्यवाही करने की पुलिस दे रही चेतवानी

Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में नवरात्र पर्व पर जगह जगह गरबा के आयोजन होंगे। इन आयोजनों की अनुमति प्रशासन और पुलिस के द्वारा दी जा रही है, लेकिन जिन नियमो और शर्तों के आधार पर अनुमति दी जा रही है उसका उल्लंघन करने पर या पालन हो रहा है या नही यह देखने और कारवाई कौन करेगा इसके लिए अब तक कोई प्रबंध किया गया है या नहीं यह जानकारी आम जन को नही दी जा सकी है।
बैतूल में 12 स्थानों पर हो रहे गरबा के आयोजनों पर पुलिस के द्वारा रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही करने एवं न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए डीजे का उपयोग करने की चेतावनी दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि नियमों का पालन हो रहा है या नही इसकी निगरानी ड्रोन कैमरे की मदद से होगी। पुलिस इसमें कितनी गंभीरता से काम करेगी यह तो आम जन को आयोजन के समय ही नजर आएगा।
शहर में विभिन्न स्थानों पर गरबे का आयोजन को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सशर्त अनुमति दी है और इन शर्तों का पालन किया जाना है। जहां नियमों का पालन नहीं होगा तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसको लेकर पुलिस विभाग ने भी आयोजकों को बार-बार चेतावनी दी है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन करें। समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। पुलिस इस बार ड्रोन से गरबा महोत्सव की निगरानी करेगी। इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं।
शहर में 12 स्थानों पर गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 6 कार्यक्रम गंज थाना क्षेत्र में और 6 कार्यक्रम कोतवाली थाना क्षेत्र में होंगे। गंज थाना प्रभारी रविकांत डहेरिया ने मीडिया को बताया है कि पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजकों के साथ बैठक की गई थी और उन्हें सभी नियम-शर्तों से अवगत करा दिया गया है। साथ ही विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के पालन करने की हिदायत दी गई है।
बताया है कि गंज थाना क्षेत्र के में होने वाले गरबा महोत्सव की निगरानी ड्रोन के माध्यम से होगी। इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि धार्मिक आयोजन में फूहड़ गाने तो नहीं बजाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो नियम शर्तें रखी गई है उनका पालन हो रहा है कि नहीं।
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक साउंड सिस्टम या डीजे बजाने की अनुमति दी जा सकती है। इसी गाइड लाइन के तहत प्रशासनिक स्तर पर गरबा महोत्सव के आयोजन की अनुमति दी गई है। इस बार आयोजकों को नियमों के पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है।
कोतवाली थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया ने मीडिया को बताया कि उनके क्षेत्र में 6 आयोजन हो रहे हैं। इन आयोजनों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। और आयोजकों को बैठक में जो शर्ते बताई गई हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं। आयोजकों को भी कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे, लाइट, पार्किंग, दो गेट, एम्बुलेंस आदि आयोजन से जुड़ी जरूरतों का इंतजाम करना है।
पुलिस ने दिए मुख्य दिशा-निर्देश




