consumer commission: बैंक देंगे 10 किसानों को फसल बीमा राशि के 7 लाख रुपए

बैतूल। मुलताई तहसील में कैनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आमला तहसील में पंजाब नेशनल बैंक, जिला सहकारी बैंक भैसदेही व बैंक ऑफ महाराष्ट्र जीन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन नहीं करने पर किसानों को फसल बीमा राशि नहीं मिल पाई थी। इन किसानों को जिला उपभोक्ता आयोग बैतूल द्वारा दिये गये आदेश के बाद कुल 7 लाख 15 हजार रूपये फसल बीमा राशि के मिलेंगेे। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश विजय कुमार पाण्डेय एवं माननीय सदस्य चन्द्रशेखर माकोड़े द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि मुलताई तहसील की कैनरा बैंक द्वारा टेमझीरा-ब के किसान प्रेमलाल सालकराम नरवरे के के.सी.सी. खाते से बीमा प्रीमियम राशि काटकर बीमा कंपनी को भेजी लेकिन किसान के राजस्व दस्तावेजों की जानकारी केन्द्र सरकार के पोर्टल पर एन्ट्री नहीं की, इस कारण किसान को बीमा राशि नहीं मिली थी। इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक मुलताई द्वारा चिखलीकला के किसानों का पहनं. बदलने के कारण किसानों को कम बीमा राशि मिली, इसी प्रकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र सांईखेड़ा व जीन, पंजाब नेशनल बैंक बोडखी तथा जिला सहकारी बैंक भैंसदेही द्वारा की गई गलतियों के कारण किसान फसल बीमा राशि से वंचित हो गये थे। उपभोक्त आयोग बैतूल में प्रकरण दर्ज करने के बाद आयोग द्वारा आदेश दिया गया है, आदेश के बाद किसानों को फसल बीमा राशि मिलेगी। इस आदेश के अनुसार तहसील मुलताई के ग्राम टेमझीरा-ब के प्रेमलाल नरवरे को कैनरा बैंक द्वारा 2 लाख 63 हजार रू मिलेंगे, इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक मुलताई द्वारा चिखलीकला के प्रेमलाल रघुवंशी को 29941 रू, रामेश्वर रघुवंशी को 89677 रू, लक्ष्मण कहार को 41577 रू, चतुरसिंह रघुवंशी को 61342रू, अजाबराव खपरिये को 38581 रू, ग्राम सोडिया के सुभाषसिंह रघुवंशी को 75000 रू, इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक बोडखी द्वारा ग्राम सेमरियाखुर्द के बद्री किशोरी को 142854 रू, इसी प्रकार जिला सहकारी बैंक भैंसदेही द्वारा ग्राम बोरगांवडेम के कौशल्या महाले को 31765 रू, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जीन द्वारा अमरदास यादव को 22000 रू दिये जाएंगे। इसमें मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है, साथ ही परिवाद प्रस्तुत दिनांक से भुगतान दिवस तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना मिलेगा।




