Question On Action : गुप्ता माल के संचालक ने नहीं दिया लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट फिर भी नपा ने खोल दी सील
नगर पालिका प्रशासन की कार्रवाई से उठ रहे सवाल, नोटिस जारी कर मांगा था फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट

Question On Action : बैतूल। बैतूल नगर पालिका प्रशासन के द्वारा फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट के नाम पर गुप्ता माल को सील करने और तीन दिन बाद खोलने की अनुमति देने की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। नगर पालिका प्रशासन ने गुरुवार को गुप्ता शापिंग माल के संचालक द्वारा जुर्माना राशि जमा करने और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर देने के आधार पर उसे खोलने की अनुमति दे दी। जबकि सीएमओ के द्वारा जारी किए गए नोटिस में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट भी मांगा गया था। इस मामले में नगर पालिका के सहायक यंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं और सीएमओ बैतूल से बाहर होने के कारण पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि नगर के गंज क्षेत्र में स्थित गुप्ता शापिंग माल को नगर पालिका एवं राजस्व विभाग की टीम ने सोमवार को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट न होने के कारण सील कर दिया था। नगर पालिका के द्वारा माल के संचालक पर तीन लाख 47 हजार 500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया और अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए नोटिस दिया गया था।
नोटिस मिलने के बाद गुरूवार को माल के संचालक द्वारा जुर्माना राशि जमा कर फायर सेफ्टी का अस्थाई सर्टिफिकेट नगर पालिका में प्रस्तुत किया है। नगर पालिका प्रशासन ने बेसमेंट का पार्किंग के स्थान पर दुकान के रूप में उपयोग करने पर भी शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। संचालक ने नगर पालिका को शपथ पत्र प्रस्तुत कर आठ दिन में बेसमेंट खाली करने और पार्किंग शुरू करने के लिए समय मांगा है। नगर पालिका ने जुर्माना जमा करने के बाद गुप्ता शापिंग माल की सील खोलने की कार्रवाई कर दी है।
मार्च में जारी किया था अंतिम नोटिस:
नगर पालिका सीएमओ के द्वारा 21 मार्च 2023 को गुप्ता शापिंग माल के संचालक को अंतिम नोटिस जारी कर फायर सिस्टम स्थापित करने तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही संचालक से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट भी सात दिन में प्रस्तुत करने के लिए कहा था।
मार्च में जारी नोटिस का काेई जवाब नहीं दिया गया और जब नगर पालिका ने माल को सील कर दिया तब अस्थाई फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर दिया।नगर पालिका प्रशासन ने इसी आधार पर सील किए गए माल को खोल दिया। जबकि नोटिस में लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट भी मांगा गया था। नगर पालिका प्रशासन ने आधी अधूरी कार्रवाई पूर्ण करने वाले शापिंग माल के संचालक को लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट के मामले में छूट दे दी है।




