पेसा एक्ट समिति का निर्णय: शराब बिक्री पर 10 हजार, सेवन करने पर 5 हजार का अर्थ दंड

पेसा की कामयाबी, खुशियों की चाबी, अब गांव होंगा नशा मुक्त; गुप्त सूचना देने वाले को 1 हजार रुपए पुरस्कार की घोषणा


बैतूल। जनपद पंचायत शाहपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम टेमरामाल में नशा मुक्ति अभियान के तहत पेसा एक्ट ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्राम सभा में समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से गांव में शराब बिक्री पर 10 हजार आर्थिक दंड, पीने वालों पर 5 हजार एवं गुप्त रूप से इसकी सूचना देने वालों को 1 हजार रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। ग्राम सभा में नशा मुक्ति अभियान के साथ ही मध्यान भोजन की गुणवत्ता, बच्चों की पढ़ाई, शासन की योजनाओं, अवैध रेत खनन को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में अध्यक्ष शिशुराम वरकड़े, उपाध्यक्ष बबलू भलावी, सचिव मोहन इवने, सहायक सचिव केशोराम धुर्वे, समिति सदस्य अशोक वट्टी, महल उइके, गिरधारी, ब्रज मर्सकोले, भुरू वट्टी, मनोज भलावी, रमेश धुर्वे, मेघराज यादव, ब्राह्मण भलावी, रामू विश्वकर्मा, राकेश कुमरे, भूरू वट्टी, डोमा, मंटू धुर्वे, प्रेमलाल वरकडे, ललित भलावी, रामेश्वर यादव, सुखनंदन वरकडे, छोटेलाल वट्टी, रमेश, मनीराम, झलक धुर्वे, संतोष, श्यामू, राजेश यादव, संगीता, गीता, मनीता, सोमलाल, अनिल, बलवंत, सुखदेव, प्रेम सहित अनेक समिति सदस्य उपस्थित थे।
ग्राम चिखली रैयत एवं चिखली माल में भी किया जुर्माने का प्रावधान
इसके पूर्व ग्राम पंचायत आवरिया ग्राम मंजीरा ढाना जनपद पंचायत शाहपुर के अंतर्गत ग्राम वासियों को पेसा एक्ट समिति के सदस्यों, जन अभियान परिषद नवाकुर संस्था आवरिया ने नशा मुक्ति को लेकर समझाइश दी। ग्राम चिखली रैयत एवं चिखली माल में समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को समझाइश देते हुए कहा कि नशा विनाश का कारण है। तन मन धन एवं व्यवहार प्रभावित करता है। घरों में विवाद की स्थिति बढ़ जाती है। शराब के नशे में युवा पीढ़ी भी बर्बाद हो रही है। पेसा एक्ट ग्राम सभा ने नशा मुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार कर जुर्माने का प्रावधान किया। इस पूरे अभियान में ग्राम पंचायत चिखली रैयत पेसा मोबिलाइजर प्रमिला उईके, पेसा ब्लॉक समन्वयक जनपद पंचायत शाहपुर लाबूसिंह चिल्हाटे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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