Fasal beema: टेमझिरा-ब मुलताई के किसानों को मिलेगी फसल बीमा राशि
उपभोक्ता आयोग बैतूल का आदेश

बैतूल। मुलताई तहसील के टेमझिरा-ब के किसानों को भू-अभिलेख कलेक्टर कार्यालय बैतूल द्वारा निर्धारित समय पर किसानों की फसल नुकसानी की सर्वे रिपोर्ट भेज देने के बावजूद किसानों को बीमा कंपनी द्वारा फसल बीमा राशि नहीं दी गई थी, इन 6 किसानों को उपभोक्ता आयोग बैतूल के आदेश के बाद फसल बीमा राशि के 4 लाख रूपये मिलेंगे। यह आदेश उपभोक्ता आयोग बैतूल के मान.अध्यक्ष/न्यायाधीश विजय कुमार पांडे व मान. सदस्य चन्द्रशेखर माकोड़े द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि टेमझिरा-ब के किसानों के लिए सहकारी बैंक द्वारा खरीफ 2017 में सोयाबीन फसल का बीमा करने के लिए बीमा प्रीमियम राशि भेजी गई तथा किसानों की नुकसानी की सर्वे रिपोर्ट भू-अभिलेख कलेक्टर कार्यालय द्वारा निर्धारित कटआप डेट 31 जनवरी 2018 के पूर्व 24 जनवरी 2018 को ही भेज दी गई थी, लेकिन बीमा कंपनी द्वारा किसानों को बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया। इससे इस पटवारी हल्का के अनेक किसान बीमा राशि पाने से वंचित हो गये थे। उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद इन किसानों को न्याय मिला तथा फसल बीमा राशि ब्याज व वाद व्यय सहित मिलेगी। आदेश से गुलाबचंद पिता शिवदीन को 1 लाख 69 हजार 634 रू, मैनाबाई पति दीनदयाल को 56 हजार 075 रू, गणपति पिता उदया को 49 हजार 221 रू, लखमीचंद पिता शिवदीन को 46 हजार 624 रू तथा दीनानाथ पिता दल्लू लोखंडे को 24 हजार 209 रू मिलेंगे। इसके अलावा गुलाबचंद पिता नवलू सिमैया को 46 हजार 024 रू सहकारी बैंक व सहकारी समिति द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि सहकारी समिति द्वारा इस किसान का पटवारी हल्का नंबर बदल दिया गया था। इन सभी किसानों को यह राशि 30 दिन के अन्दर देना होगा अन्यथा परिवाद प्रस्तुत दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी पृथक से किसानों को मिलेगा।




