Big Action : ईएलसी की भूमि प्रशासन ने अपने कब्जे में ली, मुख्य गेट पर जड़ा ताला

Big Action : बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल में इवेंजलिकल लूथरन चर्च(ईएलसी) को आवास एवं शैक्षणिक कार्य के लिए 90 वर्ष पूर्व शासन द्वारा दी गई 20772 वर्गमीटर भूमि सोमवार को तहसीलदार के नेतृत्व में पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले ली है। अपर कलेक्टर न्यायालय ने लीज शर्तों का उल्लंघन करने पर लीज निरस्त कर शासकीय भूमि के रूप में दर्ज करने का आदेश तीन जनवरी को दिया था। आदेश का पालन करते हुए राजस्व विभाग की टीम ने परिसर के गेट पर ताला लगा दिया ।

तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने ईएलसी चर्च कैम्पस पहुंचकर व्यवस्थापक रेवेंड सिंयाज बूंजी को अपर कलेक्टर न्यायालय के आदेश की जानकारी देकर भूमि को शासन के कब्जे में लेने की कार्रवाई करने का कहा। न्यायालय का आदेश होने के कारण टीम ने परिसर में चर्च एवं स्कूल के मध्य में स्थित गेट पर ताला लगाकर भूमि को शासन के कब्जे में लेने की प्रक्रिया पूर्ण कर दी है। उल्लेखनीय है कि 90 वर्ष पूर्व शासन ने इवेंजलिकल लूथरन चर्च(ईएलसी) को जिस प्रयोजन के लिए भूमि दी थी उसका पालन नहीं किया जा रहा था। वर्तमान में भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य 110 करोड़ रुपये है।ईवेंजलिकल लूथरन चर्च इन म.प्र. संस्था को शासन द्वारा बैतूल शहर में नजूल सीट क्रमांक 12 प्लाट नंबर 7/1 क्षेत्रफल 20772 वर्गमीटर भूमि शासन के नाम से दर्ज कर दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि संस्था के उद्धेश्य के अनुरूप आवास एवं शैक्षणिक कार्य हेतु भूमि लीज पर प्रदान की गई थी। इस भूमि पर स्कूल, चर्च व आवास निर्मित किए गए हैं।इसके बाद संस्था के उद्देश्यों के विरूद्ध शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण करवाया जा रहा है। भूखण्ड पर दुकानें बनाकर बिक्री पत्र व अनुबंध पत्र के माध्यम से व्ययनित किया जा रहा है। इसकी अनुमति कलेक्टर से लेना था लेकिन जिम्मेदारों ने काेई अनुमति न लेते हुए दुकानों का निर्माण कर शासन को आर्थिक हानि पहुंचाने का कार्य किया है।नजूल अधिकारी के द्वारा लीज की शर्ताें का उल्लंघन करने पर प्रकरण बनाकर अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था।

लीज शर्तों का उल्लंघन करते हुए दुकानों का निर्माण करने के मामले में बैतूल के असीम जोसेफ ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में मयदस्तावेजों के शिकायत की थी। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल के द्वारा पांच अक्टूबर 2024 को सोसायटी दी इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन मप्र के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार सुक्का, उपाध्यक्ष अनिल मार्टिन,सचिव बृजेश नितिन,कोषाध्यक्ष अशोक चौकसे, एसपी दिलराज सहित 11 नामजद एवं अन्य के खिलाफ धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड विधान तथा धारा 13 (1) ए सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018 के तहत अपराध दर्ज किया है।

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